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राज्य सभा ने महामारी रोग संशोधन विधेयक, 2020 पारित किया

राज्य सभा ने महामारी रोग संशोधन विधेयक, 2020 पारित किया



राज्यसभा ने 19 सितंबर, 2020 को महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया है। यह महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करता है। अब इसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए सुरक्षा शामिल होगी जो महामारी रोगों का मुकाबला कर रहे हैं। इस तरह के रोगों के प्रसार को रोकने के लिए यह विधेयक केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार भी करता है।

मुख्य तथ्य

·         विधेयक महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेता है जिसे अप्रैल 2020 में प्रख्यापित किया गया था।

·         यह किसी भी स्वास्थ्य सेवा कर्मी के जीवन को नुकसान, चोट, चोट या खतरे को एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाता है।

·         ऐसे मामलों में तीन महीने से पांच साल तक की कैद और 50 हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

यह विधेयक स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है, जिन्हें महामारी से संबंधित ड्यूटी पर होने के दौरान महामारी का खतरा होता है।

बिल के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों में शामिल हैं-

·         सार्वजनिक और नैदानिक ​​स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, इनमे डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं

·         रोग के प्रकोप के खिलाफ रोकथाम के उपाय करने के लिए सशक्त व्यक्ति।

·         राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति।

विधेयक स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ किए गएहिंसा के कार्यको परिभाषित करता है:

·         रहने या काम करने की स्थिति पर उत्पीड़न

·         नुकसान, चोट या उनके जीवन के लिए खतरा

·         कर्तव्यों के निर्वहन में रुकावट

·         स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की संपत्ति या दस्तावेजों को नुकसान या क्षति।

प्रावधान

·         अपराध करने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को मुआवजा देना होगा।

·         विधेयक के तहत पंजीकृत मामलों की जांच इंस्पेक्टर के पद से ऊपर के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।

·         एफआईआर की तारीख से 30 दिनों के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए

·         एक वर्ष के भीतर जांच या परीक्षण का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

यह केंद्र सरकार को निम्नलिखित को विनियमित करने की शक्ति देता है:

·         किसी भी बंदरगाह पर जाने या पहुंचने वाले किसी जहाज का निरीक्षण।

·          किसी भी प्रकोप के दौरान बंदरगाह से यात्रा करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेना।

इस प्रकार, इस कानून का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता का वातावरण बनाना है।

 

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